भारत में पेंशन पाने वाले लाखों लोगों के लिए 2025 में टैक्स नियमों में कई बड़े बदलाव हुए हैं। अगर आप पेंशनर हैं या जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, तो यह जानना जरूरी है कि आपकी पेंशन पर कितना टैक्स लगेगा और कितनी पेंशन तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस लेख में हम आपको सरल और आसान हिंदी में 2025 के नए टैक्स नियम, टैक्स फ्री लिमिट, डिडक्शन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट, और फैमिली पेंशन पर टैक्स की पूरी जानकारी देंगे।
पेंशन पर टैक्स: मूल बातें
पेंशन आपकी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली नियमित आय है।
पेंशन आमतौर पर आपकी सैलरी की तरह टैक्सेबल होती है।
सरकार ने पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई छूट और डिडक्शन की व्यवस्था की है, जिससे उनकी टैक्स देनदारी कम होती है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन: अब पेंशनर्स को ₹75,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है
धारा 87A: अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ₹7 लाख या उससे कम है, तो आपको ₹60,000 तक की टैक्स छूट मिलती है। यानी, आपकी टैक्स देनदारी शून्य हो जाएगी
टैक्स स्लैब (नया रिजीम):
आय (रुपये में)
टैक्स दर
0 – 3,00,000
NIL
3,00,001 – 7,00,000
5%
7,00,001 – 10,00,000
10%
10,00,001 – 12,00,000
15%
12,00,001 – 15,00,000
20%
15,00,001 से ऊपर
30%
निष्कर्ष: अगर आप नया टैक्स रिजीम चुनते हैं और आपकी कुल टैक्सेबल इनकम (सभी डिडक्शन के बाद) ₹7 लाख या उससे कम है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपकी मासिक टैक्स फ्री पेंशन लगभग ₹64,583 तक हो सकती है3।
2. पुराना टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) 2025-26
स्टैंडर्ड डिडक्शन: ₹75,000 तक की छूट
धारा 87A: अगर टैक्सेबल इनकम ₹5 लाख या उससे कम है, तो टैक्स छूट मिलती है।
सीनियर सिटीजन (60-80 वर्ष): बेसिक छूट सीमा ₹3 लाख
सुपर सीनियर सिटीजन (80 वर्ष से ऊपर): बेसिक छूट सीमा ₹5 लाख
धारा 80TTB: बैंक/डाकघर ब्याज पर ₹50,000 तक की अतिरिक्त छूट
निष्कर्ष: पुरानी टैक्स व्यवस्था में सभी छूट और डिडक्शन के बाद अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ₹5 लाख तक है, तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। मासिक टैक्स फ्री पेंशन लगभग ₹45,000 तक हो सकती है3।
2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट
आयु वर्ग
बेसिक छूट सीमा (पुराना रिजीम)
नया टैक्स रिजीम (छूट)
60-80 वर्ष (सीनियर सिटीजन)
₹3,00,000
₹7,00,000 (धारा 87A के तहत)
80 वर्ष से अधिक (सुपर सीनियर)
₹5,00,000
₹7,00,000 (धारा 87A के तहत)
ब्याज आय पर छूट: वरिष्ठ नागरिकों को बैंक/डाकघर ब्याज पर ₹1 लाख तक की छूट (2025 के बजट के अनुसार)
रिटर्न फाइलिंग छूट: 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर, जिनकी आय केवल पेंशन और ब्याज से है, उन्हें कुछ शर्तों के साथ ITR फाइल करने से छूट दी गई है
फैमिली पेंशन पर टैक्स
फैमिली पेंशन: यदि कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन मिलती है, तो उसे फैमिली पेंशन कहते हैं।
छूट: फैमिली पेंशन पर 33% या ₹25,000 (नया टैक्स रिजीम में), जो भी कम हो, टैक्स फ्री है
बाकी रकम: बाकी फैमिली पेंशन टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाती है।
कम्युटेड और अनकम्युटेड पेंशन पर टैक्स
कम्युटेड पेंशन: रिटायरमेंट के समय एकमुश्त मिली पेंशन।
सरकारी कर्मचारियों के लिए पूरी तरह टैक्स फ्री
गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ सीमा तक टैक्स फ्री
अनकम्युटेड पेंशन: हर महीने मिलने वाली पेंशन, जो सामान्य इनकम की तरह टैक्सेबल है
NPS और अन्य पेंशन योजनाओं पर टैक्स
NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम): 60% तक की निकासी टैक्स फ्री, बाकी 40% से एन्युटी खरीदनी होती है, जिस पर पेंशन टैक्सेबल होगी
NPS वात्सल्य योजना: 2025 के बजट में इसमें भी टैक्स डिडक्शन का लाभ दिया गया है
अटल पेंशन योजना: पेंशन टैक्सेबल है, लेकिन निवेश पर सेक्शन 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 तक की छूट मिलती है
2025 के बजट में पेंशनर्स के लिए अन्य बड़े बदलाव
स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी: अब ₹75,000 तक का डिडक्शन मिलेगा
फैमिली पेंशन पर डिडक्शन: नया टैक्स रिजीम में भी ₹25,000 तक की छूट
ब्याज आय पर छूट: वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹1 लाख तक की छूट
PMVVY और SCSS में निवेश सीमा बढ़ी: PMVVY में ₹15 लाख और SCSS में ₹30 लाख तक निवेश कर सकते हैं
टैक्स रिजीम का चुनाव सोच-समझकर करें: नया टैक्स रिजीम चुनने पर स्टैंडर्ड डिडक्शन और धारा 87A का अधिक लाभ मिल सकता है।
सभी डिडक्शन का लाभ लें: स्टैंडर्ड डिडक्शन, ब्याज आय पर छूट, और फैमिली पेंशन डिडक्शन का पूरा फायदा उठाएं।
NPS में निवेश: NPS में निवेश करने पर अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है।
सालाना टैक्स प्लानिंग करें: पेंशन के अलावा अन्य आय को ध्यान में रखकर टैक्स प्लानिंग करें।
निष्कर्ष
2025 में टैक्स फ्री पेंशन की सीमा में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। नया टैक्स रिजीम अपनाने वाले पेंशनर्स को अब ₹7,75,000 तक की सालाना पेंशन (₹64,583 मासिक) पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि पुरानी व्यवस्था में छूट सीमित है। वरिष्ठ नागरिकों और सुपर सीनियर सिटीजन को भी अलग-अलग छूट दी गई है। फैमिली पेंशन, NPS, ब्याज आय और अन्य डिडक्शन का लाभ उठाकर आप अपनी टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। सही टैक्स प्लानिंग और जानकारी से आप अपनी पेंशन को टैक्स फ्री रख सकते हैं और रिटायरमेंट का जीवन सुरक्षित बना सकते हैं।