राजीव गांधी परिवार बीमा योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जो हरियाणा के निवासियों को दुर्घटना के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना दुर्घटना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामलों में परिवारों को आर्थिक सहायता देती है।
इस लेख में, हम इस योजना की पात्रता, लाभ, और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना का उद्देश्य दुर्घटना के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाइयों से निपटने में मदद करना है।
यह योजना हरियाणा के निवासियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जो 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में है या जो राशन कार्ड धारक हैं। इस योजना के तहत, दुर्घटना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इसके अलावा, दो अंगों की हानि या दो आंखों की हानि के मामले में 50,000 रुपये और एक आंख या एक अंग की हानि के मामले में 25,000 रुपये की सहायता दी जाती है।
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना
विवरण | विवरण का विस्तार |
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योजना का नाम | राजीव गांधी परिवार बीमा योजना |
नोडल एजेंसी | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा |
लाभार्थी | हरियाणा के निवासी |
आयु सीमा | 18 से 60 वर्ष |
पात्रता | मतदाता सूची में नाम या राशन कार्ड धारक |
वित्तीय सहायता | दुर्घटना मृत्यु/स्थायी विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन और ई-दिशा केंद्रों के माध्यम से |
वेबसाइट | सामाजिक न्याय विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट |
योजना के लाभ
- दुर्घटना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता।
- दो अंगों की हानि, दो आंखों की हानि, या एक अंग और एक आंख की हानि के मामले में 50,000 रुपये की सहायता।
- एक आंख या एक अंग की हानि के मामले में 25,000 रुपये की सहायता।
पात्रता मानदंड
- आयु: 18 से 60 वर्ष के बीच।
- निवास: हरियाणा का निवासी।
- मतदाता सूची: नाम मतदाता सूची में होना चाहिए।
- राशन कार्ड: राशन कार्ड धारक होना चाहिए।
- आय करदाता और सरकारी कर्मचारी: आय करदाता और सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- वार्षिक आय: परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड
- दुर्घटना मृत्यु के मामले में एफआईआर और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
- विकलांगता के मामले में विकलांगता प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन और ई-दिशा केंद्रों के माध्यम से की जा सकती है:
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय से या आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें।
- फॉर्म भरें और दस्तावेज संलग्न करें: सभी आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज संलग्न करें।
- फॉर्म जमा करें: पूरा फॉर्म और दस्तावेज सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करें।
- सत्यापन: आवेदन के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर लाभ प्राप्त होगा।
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के महत्व
यह योजना उन परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो दुर्घटना के कारण आर्थिक रूप से प्रभावित होते हैं। यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि परिवारों को संकट के समय में सुरक्षा की भावना भी देती है।
निष्कर्ष
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना हरियाणा के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जो दुर्घटना के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, पात्र व्यक्तियों को दुर्घटना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता मिलती है।
आवेदन प्रक्रिया सरल है और आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑफलाइन या ई-दिशा केंद्रों के माध्यम से की जा सकती है।
डिस्क्लेमर:
यह जानकारी उपलब्ध सरकारी स्रोतों पर आधारित है और समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं। इसलिए, आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त करना उचित होगा।